नीमच: शासकीय कर्तव्य निवर्हन में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने पर अडमालिया के पटवारी राजकुमार जैन को म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 9 के अंतर्गत एसडीम डॉक्टर ममता खेड़े ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में जैन का मुख्यालय तहसील नीमच ग्रामीण रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निवार्ह भत्ता देय होगा। निलंबित पटवारी जैन का अडमालिया प्रभार संयोग आठनरे को अन्य आदेश तक सौपा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत में प्रतिदिन दोपहर 12 से दोपहर 3 बजे तक समग्र ई- केवायसी करवानी थी। ऐसे में पटवारी राजकुमार जैन के अनुपस्थित पाये जाने एवं ग्राम अडमालिया में मुख्यालय में भी निवासरत नहीं होने के परिणाम स्वरुप निलंबन कार्रवाई की गई।