बदनावर। ग्राम पंचायत कठोडिया में एसिड अटैक पीड़िता के लिए नालसा की विधिक सहायता योजनाएं विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया ।
शिविर में न्यायाधीश सीमा धाकड़ व न्यायाधीश जसविता शुक्ला, मानव अधिकार एक्टिविस्ट जयेश राजपुरोहित, सरपंच रामचंद्र यादव मंचासीन थे।
शिविर में यायाधीश ने बताया कि आगामी सितंबर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। जिसमें समझौता योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर निराकरण किया जाएगा। संपत्ति संबंधित विवाद, शमनीय धाराओं के अंतर्गत दर्ज प्रकरण, एवं बैंक के ऋण संबंधित मामले, बिजली विभाग के बकाया बिल के संबंधित मामले व भवन कर आदि से संबंधित मामले का निराकरण किया जाएगा।
न्यायाधीश जसविता शुक्ला ने कहा कि आप सभी को विधि की सामान्य जानकारी होना चाहिए। मोटर यान दुर्घटना अधिनियम के बारे में बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बगैर ड्राइविंग लायसेंस के वाहन नहीं चलाना चाहिए। दुर्घटना होने पर परेशानी में पड़ सकते हैं। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम व लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) 2012 के प्रावधानों व दंड के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि किसी भी अपराध से पीड़ित का मनोबल बढ़ाना चाहिए। पीड़ित को ही उसके साथ घटित अपराध हेतु दोषी नहीं ठहराना चाहिए।
राजपुरोहित ने नालसा की एसिड अटैक पीड़ित सहायता योजना के प्रावधानों के बारे में बताया कि किसी भी महिला के ऊपर एसिड अटैक करना बहुत ही घ्रणित अपराध है। इसमें कठोर दंड का प्रावधान है। नालसा के एसिड अटैक पीड़िता सहायता योजना के अंतर्गत एसिड अटैक पीड़िता को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। जो कि विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है। एक लाख रुपए की सहायता तत्काल व शेष राशि एक माह के भीतर अदा की जाती है।
शिविर में सचिव महावीरसिंह चंदेल, नायब नाजिर शांतिलाल कलमे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गायत्री, लाखन सिंह पंवार, जसवंतसिंह पवार, हुकुमसिंह पवार एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी महिलाएं व पुरुष उपस्थित थे। संचालन जयेश राजपुरोहित ने किया। सरपंच रामचंद्र यादव द्वारा आभार व्यक्त किया गया।