रतलाम: जिले की आलोट तहसील के ग्राम कानडिया के एक किसान से चार वर्ष पूर्व रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार पटवारी विजय पिता अशोक मुनिया को मंगलवार को विशेष न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय ने अभियुक्त पटवारी मुनिया को 4 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 2 हजार रुपए से अर्थदंडित किया है। पटवारी विजय मुनिया अभियुक्त पटवारी विजय मुनिया को उज्जैन लोकायुक्त ने किसान से दो हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रेप किया था। प्रकरण की पैरवीकर्ता जिला अभियोजन अधिकारी गोविंद प्रसाद घटिया ने बताया कि उक्त फैसला विशेष न्यायालय के न्यायाधीश आदित्य रावत ने सुनाया है। जिला अभियोजन अधिकारी घाटिया के अनुसार 1 जुलाई-2020 को शिकायतकर्ता नेपाल सिंह (44) पिता नरवर सिंह निवासी ग्राम अरवलिया भामा (तहसील आलोट) ने उज्जैन लोकायुक्त कार्यालय में मित्र कालूराम (60) पिता काशीराम शर्मा निवासी बर्डियाराठौर (तहसील आलोट) के द्वारा एक लिखित शिकायत पत्र सौंपा था।