नीमच। कृषि उपज मंडी नीमच सचिव द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश के अनुसार अनुज्ञप्ति धारी फर्म राज इंटरप्राइजेस पूर्व की फर्म चांदमल मुकेश कुमार के प्रोपराइटर द्वारा विक्रेता किसान रामेश्वर पिता भवानी शंकर , कन्हैयालाल पिता लालचंद एवं विशाल पिता देवीलाल की उपज का भुगतान नियमानुसार केता व्यापारी के स्थान पर स्वयं के द्वारा के 2 प्रतिशत अवैध कमीशन कटोत्रा कर एवं मंडी समिति द्वारा निर्धारित हम्माली राशि से 16/- रू. प्रति दाग (नग) से अधिक कटोत्रा किया जाकर भुगतान किया जाने से मंडी अधिनियम की धारा 32 (5), अनुज्ञप्ति की शर्त (क) (ग) का उल्लंघन किया जाना पाया जाने पर हम्माल सलीम राधे पिता रफीक, मोहसीन पिता इस्माईल एवं आशिक पिता मुबारिक के साथ मिल कर उक्त किसानों को भ्रमित / छल कर 18800/- रू. अवैध रूप से वसूल कर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 31 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त (क) (ख) का उल्लंघन किया गया। प्रकरण मंडी समिति के समक्ष रखा जाने पर फर्म प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक नहीं होने से तथा हम्मालों के द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं कर किसानों के साथ किये गये छल को स्वीकार किया गया है मंडी समिति के हस्तक्षेप के पश्चात उपरोक्त राशि कृषक को वापिस कराई गयी। इसके बाद मंडी समिति, नीमच के द्वारा कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 33 (ख) (ड) (च) व 33(2) के अधीन फर्म राज इंटरप्राइजेस एवं उक्त हम्मालों की अनुज्ञप्ति दिनांक 02.05. 2024 से निलंबित की गई है।
उपरोक्त कार्यवाही में मंडी बोर्ड भोपाल के प्रबंध संचालक , आंचलिक कार्यालय उज्जैन के संयुक्त संचालक , जिला कलेक्टर , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भार साधक अधिकारी मंडी समिति, नीमच का नियमन व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने में सराहनीय योगदान रहा।