खेत विवाद में हत्या : दो महिला सहित छः आरोपियों को आजीवन कारावास

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नीमच। Neemuch (MP)

विनोद कुमार पाटीदार अपर सत्र न्यायाधीश जावद, जिला-नीमच के न्यायालय ने खेत के विवाद में हत्या करने वाली दो महिलाओं सहित कुल छः आरोपी बालकंवरीबाई पति कचरूलाल मीणा, पूजा पति कचरूलाल मीणा, देवीलाल पिता कचरूलाल मीणा, ईश्वर पिता कचरूलाल मीणा, बापुलाल पिता गंगाराम मीणा, , पाँचों निवासीगण-ग्राम अरनिया मामादेव, थाना-जावद, जिला-नीमच एवं तूफान पिता कचरूलाल मीणा, , निवासी-ग्राम शेषपुर, तहसील-मनासा, जिला-नीमच सभी को धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 10000-10000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा आरोपी देवीलाल मीणा इसके अतिरिक्त धारा 27 आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रूपयें अर्थदण्ड व धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुखराम गरवाल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी जगदीश गायरी के पिता बगदीराम ने 7-8 वर्ष पूर्व कचरूलाल से खेत खरीदा था एवं उसके पिता की मृत्यु के पश्चात् भी वह तथा उसके परिवार के सदस्य उस खेत पर नियमित खेती कर रहें हैं। कचरूलाल के लड़के देवीलाल व ईश्वरलाल एवं उसके परिवार के सदस्य फरियादी व उसके परिवार वालों को बोलते आ रहें हैं कि खेत हमारा हैं तो फरियादी पक्ष द्वारा यह कहा जाता था कि खेत के आज की किंमत दे दो और खेत ले लो। इसी खेत को लेकर फरियादी पक्ष व आरोपीगण के मध्य विवाद चला आ रहा हैं। ऐसे में 11 जून 2023 को ग्राम अरनिया मामादेव स्थित विवादित खेत पर फरियादी जगदीश उसके परिवार के सदस्यों के साथ ट्रैक्टर से खेत को हांक रहा था, वहां पर आरोपीगण व उसके परिवार के सदस्य आये और फरियादी जगदीश एवं उसका भाई रामप्रसाद, भतीजा पुष्कर, बड़े बा का लड़का भगतराम, उदयराम व गोपाल के साथ विवाद करते हुवे मारपीट करने लगे। आरोपीगण द्वारा मारपीट करते हुवे बालकंवरीबाई व पूजाबाई ने भगतराम क हाथ पकड़ लिये तथा ईश्वरलाल ने गला पकड़ लिया और देवीलाल ने जान से मारने की नियत से हमला करते हुवे चाकू से भगतराम की पीठ में चाकू घोप दिया था। भगतराम की हत्या करने में आरोपीगण तुफान व बापुलाल ने सक्रीय सहयोग किया था। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया।
ऐसे जघन्य अपराध में आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी ए.डी.पी.ओ. सुखराम गरवाल द्वारा की गई।

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