नामांतरण नियमों में बदलाव : अवैध कॉलोनियों का भी होगा नामांतरण 

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 धार । (अनिता मुकाती)
 नगर पालिका परिषद धार ने  पी आई सी की बैठक में सर्वसम्मति से  निर्णय पारित किया कि 2016 के पूर्व की  शहर से लगी हुई आठ  कालोनियां जिनके नामांतरण की प्रक्रिया लंबित थी। अब राज्य शासन के नए नियम के अनुसार उनका नामांतरण हो सकेगा । नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नेहा महेश बोढ़ाने ने इस  बताया कि धीरे-धीरे शासन के नियमानुसार शहर की अन्य कॉलोनियों को भी इस नियम के अंतर्गत लाया जाकर उनके भी नामांतरण संभव हो सकेंगे जिससे न सिर्फ नगर पालिका का राजस्व बढ़ेगा बल्कि इन कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का भी विस्तार हो सकेगा।

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