नीमच।
आरोपी दीपक पिता किशोर प्रजापति उम्र 22 साल निवासी कुकड़ेश्वर द्वारा 27.12.21 को नाबालिग अभियोत्री को उसके विधिपूर्ण संरक्षता से व्यपहरण कर संरक्षण से बिना संरक्षक की अनुमति से अन्यत्र ले जाकर अभियोत्री को उसकी इच्छा के विरूद्ध घर से बाहर बहला फुसलाकर म.प्र., आंधप्रदेश, एवं गुजरात ले जाकर अभियोत्री के साथ बलात्संग की घटना कारित की तथा किसी को ना बताने के लिए जान से मारने की धमकी दी।
इस मामले में आज पुलिस कप्तान अंकित जायसवाल में पत्रकारों को बताया कि पुलिस द्वारा 13.02.2022 को नाबालिग व अभियुक्त दीपक को मोरवी गुजरात से दस्तयाब किया गया व पीडिता द्वारा पुलिस एवं माननीय न्यायालय के समक्ष दिये गये कथनों अनुसार आरोपी दीपक के विरूद्ध गंभीर धाराओं के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना पूर्ण उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 35/2022 प्रस्तुत किया जाकर प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो माननीय विशेष न्यायाधीश पारको अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनासा के न्यायालय में विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 05/22 पर विचारित था। भौतिक एवं अन्य साक्ष्य संकलन कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान पुलिस द्वारा साक्षियों पर नियंत्रण रखते हुए अभियोजन पक्ष में साक्ष्य कार्यवाही संपन्न कराई गई । फलस्वरूप 04.07.2025 को माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय मनासा द्वारा सत्र प्र.क्र. 05/22 में पारित निर्णय में आरोपी दीपक पिता किशोर प्रजापति उम्र 22 साल निवासी कुकड़ेश्वर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रकरण की विवेचना निरीक्षक संदीप तोमर तत्कालिन थाना प्रभारी कुकडेश्वर द्वारा की गई तथा प्रकरण की पैरवी गुलाब सिंह एजीपी मनासा द्वारा की गई।
पुलिस कप्तान श्री जायसवाल ने बताया कि चिन्हित अपराधों में पुलिस द्वारा अभियोजन पक्ष में साक्ष्य कार्यवाही संपन्न करवाई जाती है फलस्वरूप वर्ष 2025 में चिन्हित अपराधों में लगातार 05 प्रकरणों में आरोपियों को सजा हुई है। जिला नीमच में चिन्हित अपराधों में सजायानी 80 प्रतिशत रही है। चिन्हित अपराधों की विवेचना करने वाले विवेचकों निरीक्षक संदीप तोगर, तत्कालीन थाना प्रभारी कुकडेश्वर निरीक्षक के. एल. दांगी , तत्कालीन थाना प्रभारी मनासा निरीक्षक शिवकुमार यादव, तत्कालिन थाना प्रभारी रतनगढ़, निरीक्षक आनंद सिंह आजाद, तत्कालीन थाना प्रभारी रतनगढ़ निरीक्षक अनुराधा गिरवाल, तत्कालिन थाना प्रभारी महिला थाना एवं पैरवी कर्ता जगदीश चौहान जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला नीमच, योगेश तिवारी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी जावद, गुलाब सिंह एजीपी मनासा तथा कोर्ट मुंशी प्र.आर. 87 छगन लाल, प्र.आर 138 भीम खिंची, आर. 351 पवन दास का योगदान सराहनीय रहा ।
पुलिस कप्तान ने कहा कि चिन्हित अपराधों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरणों में पुलिस द्वारा यह सतत् प्रयास किया जाता है कि, आरोपी पक्ष को दण्ड दिलाया जाये ताकि अपराधों पर नियंत्रण रहे एवं आपराधिक तत्व के लोगों में भय तथा आमजन में सुरक्षा की भावना बनी रहे। वर्ष 2025 में विभिन्न न्यायालयों द्वारा 1098 निर्णय पारित किये गये जिसमें से 538 प्रकरणों में सजा हुई है। इस प्रकार सजायाबी का प्रतिशत 50 रहा है इसमें से 434 प्रकरणों में पीडित पक्ष एवं आरोपी पक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किये गये।