नाले पर अतिक्रमण मामले में कार्रवाई, अवैध निर्माण को हटाया, तहसील कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

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सीतामऊ स्थित शासकीय नाले पर बनाए गए अवैध निर्माण पर गुरुवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटा दिया। जानकारी के अनुसार, सीतामऊ के श्रीराम स्कूल के पास पद्मावती डेवलपर के अनिल चौरड़िया ने कॉलोनी काटी थी। डेवलपर ने सर्वे नं 218 की शासकीय भूमि पर कब्ज़ा कर पक्की दीवार एवं नाले पर पूल का निर्माण कर लिया था। कॉलोनी की जमीन को लेकर हाई कोर्ट में एक मामला भी विचाराधीन है।

बुधवार को तहसील न्यायालय सीएमओ ने पद्मावती डेवलपर के अनिल चौरड़िया पर 25 हजार का जुर्माना लगाते हुए भूमि सर्वे नं 218 शासकीय नाले के समीप बनाई गई पक्की दीवार एवं नाले पर बनाई गई पुलिया को तत्काल हटाने का आदेश दिया था। लेकिन डेवलपर ने ऐसा नहीं किया तो गुरुवार सुबह राजस्व अमला मौके पर पंहुचा और अतिक्रमण हटाने की करवाई शुरू की।

इस दौरान एक पक्ष ने कोर्ट के दस्तावेज दिखाते हुए मामला न्यायलय में विचाराधीन होने का हवाला दिया। इसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने कॉलोनी की दीवार को छोड़कर शासकीय नाले पर अतिक्रमण कर बनाई गई पूल को तोड़ दिया।

इनका कहना है

सीतामऊ के तहसीलदार नीलेश पटेल ने कहा कि शासकीय भूमि पर बने नाले पर अवैध अतिक्रमण कर पूल का निर्माण किया था। मौके पर एक पक्ष ने कोर्ट का स्टे का ऑर्डर प्रस्तुत किया था इसके बाद दीवार को छोड़कर पूल को हटा दिया गया है।

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