बाइक से टक्कर मारने वालों को पहली बार पुलिस कमिश्नर ने दी ऐसी सजा…..

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बाइक से टक्कर मारने वालों को पहली बार पुलिस कमिश्नर ने दी ऐसी सजा…..

इन्दौर

तेज गति से वाहन चलाने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने वाहन चालकों को ऐसी सजा सुनाई है जिसमें तेज रफ्तार बाइक से टक्कर मारकर भागने वाले दो युवक एक साल तक न तो वाहन चला सकेंगे और न किसी वाहन पर पीछे बैठ सकेंगे। अगर इस समय अवधि में वे वाहन चलाते मिले तो युवकों को जेल भेज दिया जाएगा।
एक साल तक ये दोनों सिर्फ लोक परिवहन के वाहनों से ही यात्रा कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि 22 दिसंबर 2023 को सिंधी कॉलोनी इलाके में अयान अंसारी भाई रेहान के साथ बाइक पर जा रहा था। तभी पीछे से तेज रफ्तार बाइक (एमपी 09 जेड एफ 1739) पर आरोपी सोहेल अब्दुल
हकीम और आमिर हकीम आए और अयान की गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद आरोपी अयान
और रेहान के साथ मारपीट कर भाग गए। मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ एक्सीडेंट व मारपीट का केस दर्ज किया था। बताते हैं सोहेल का आपराधिक रिकॉर्ड भी है।
पुलिस कमिश्नर श्री गुप्ता ने बताया कि आरोपियों को जो सजा सुनाई है उसमें संबंधित थाने की बीट, पुलिस जवानों व अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि ये दोनों वाहन चलाते दिखे तो इन पर धारा 14 मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत केस दर्ज कर इन्हें जेल भेजने की कार्रवाई करें। यही नहीं आदेश में दोनों को किसी भी वाहन पर पीछे बैठने की भी अनुमति नहीं है। हालांकि, कोई मेडिकल इमरजेंसी और आपात स्थिति है तो ही ये वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे।

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