धर्मांतरण  के  आरोपियों को 5 वर्ष का सश्रम  कारावास तथा 1 लाख के अर्थ दंड से दंडित

Spread the love
धार । (अनीता मुकाती)
जिले के नालछा ब्लॉक के ग्राम मवडीपुरा में आरोपी जंगलिया पिता भोलिया व  नानूराम पिता रतन ने गांव के लोगों को भ्रमित कर उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करने पर 50 हजार की  आर्थिक सहायता देने व परिजनों के इलाज का खर्चा ईसाई धर्म के द्वारा उठाया जाने का लालच देकर धर्मांतरण करवाने का प्रयास किया था ।
इस संबंध में  आरोपियों ने गांव के लोगों को जीवन संदेश नामक एक पुस्तक भी पढ़ कर सुनाई तथा पढ़ने के लिए दी तथा उसे पुस्तक के अनुसार अनुसरण करने को कहा गांव के लोगों ने उन्होंने बहुत समझाया कि तुम इस प्रकार हिंदू धर्म में विसंगति लाने का प्रयास मत करो यह गलत बात है इस पर जब वह नहीं माने तो गांव के लोगों ने नालछा थाने में जाकर प्रकरण दर्ज करवाया था। उक्त प्रकरण में पैरवी करने वाले शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने बताया कि विद्वान न्यायाधीश  ने धर्मांतरण के आरोपों  को स्वीकार करते हुए  आरोपियों को 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹1 लाख  के अर्थ दंड से दंडित किया है। इस संबंध में माननीय न्यायाधीश के समक्ष 6 गवाह  प्रस्तुत कर  साक्ष के रूप में जीवन संदेश पुस्तक भी न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की जिससे सहमत होकर माननीय न्यायाधीश ने उक्त आरोपियों को आरोपित मानते हुए सजा सुनिश्चित की।  प्रकरण की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि केवल 8 महीने में ही उक्त प्रकरण का निर्णय आ गया जिससे कि समाज में तेजी से जो धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है उस पर रोक लगाई जा सकेगी । उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में यह धर्मांतरण का धार जिले में दूसरा मामला है इसके पूर्व भी सादलपुर थाना अंतर्गत लव जिहाद का एक मामला न्यायालय के  संज्ञान में आया था उसमें भी आरोपियों को विद्वान न्यायाधीश द्वारा से सजा दंडित किया गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *