नीमच। (AP NEWS EXPRESS)
अंकित जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच ने गौवंश को क्रुरता पूर्वक भरकर वध हेतु परिवहन कर तस्करी करने वाले दो आरोपियों मुजफ्फर पिता खलील खां, सरफराज पिता युनुस खान, निवासी – गाडी खाना तहसील जावरा, जिला रतलाम को धारा 6/9 मध्यप्रदेश गौवंश अधिनियम, 2004 के अंतर्गत 06-06 माह के सश्रम कारावास एवं 5000-5000रू. अर्थ दंड से धारा 11 डी पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत 50 -50 रू. के अर्थदण्ड, धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 1000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 3/181 मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ पारस मित्तल ने बताया कि घटना लगभग 08 वर्ष पूर्व की है ।

