अवैध खनिज उत्‍खनन : कलेक्टर ने जारी किया 35.17 लाख 500 की अधि शास्ति आरोपित का आदेश

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नीमच । (AP NEWS EXPRESS)
कलेक्‍टर हिमांशु चंद्रा ने म.प्र.खनिज(अवैध खनन, परिवहन तथा भण्‍डारण निवाहरण) नियम 2022 के तहत अवैध उत्‍खनन के एक प्रकरण में 35 लाख 17 हजार 500 रूपये की शास्ति अधि आरोपित करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में 5 अगस्‍त 2025 को पारित आदेशानुसार सिंगोली तहसील के गांव अथवा बुजुर्ग, हाल मुकाम उमर तहसील सिंगोली निवासी अनावेदक अर्जुन पिता भंवर लाल धाकड़, पर खनिज की रायल्‍टी का 15 गुना अर्थ शास्ति 17 लाख 58 हजार 750 रूपये एवं अधि आरोपित अर्थ शास्ति के समतुल्‍य पर्यावरण क्षतिपूर्ति रूपये 17 लाख 58 हजार 750 रूपये कुल 35 लाख 17 हजार 500 रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है। कलेक्‍टर ने अधिआरोपित शास्ति की राशि चालान से शासकीय कोष में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि सहायक खनि अधिकारी नीमच द्वारा 8 अप्रेल 2025 को प्रस्‍तुत प्रतिवेदन अनुसार सिंगोली तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रतनगढ़ किले के पीछे सरकारी जमीन पर अवैध खनन कर मिट्टी चुराने बाबत उप वन मण्‍डलाधिकारी नीमच, नायब तहसीलदार रतनगढ़, सहायक खनिज अधिकारी नीमच द्वारा संयुक्‍त रूप से मौके पर उपस्थित होकर की गई जॉंच के दौरान ग्राम रतनगढ़ किले के पीछे शासकीय भूमि सर्वे नम्‍बर 70 रकबा 0.836 हेक्‍टेयर मद चारागाह शासकीय भूमि सर्वे नम्‍बर 76 र‍कबा 1.338 हेक्‍टेयर मद चारागाह व निजी भूमि सर्वे नंबर 56 पर मिट्टी का उत्‍खनन होना पाया गया । मौके पर उत्‍खनित सर्वे नंबरों की माप मीटर टेप की सहायता से ली गई नाप अनुसार ग्राम रतनगढ़ स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 70 में उत्‍खनित मिट्टी माना 818 घनमीटर, शासकीय भूमि सर्वे नंबर 76 में उत्‍खनित मिट्टी मात्रा 1023 घनमीटर एवं भूमि सर्वे नंबर 56 पर पूर्व उत्‍खनित क्षेत्र में से नवीन उत्‍खनित क्षेत्र की नाप ली गयी नाप अनुसार नवीन उत्‍खनित मिट्टी मात्रा 504 घनमीटर होती है। इस प्रकार कुल तीनों सर्वे नंबरों 70, 76, 56 से कुल उत्‍खनित मिट्टी मात्रा 2345 घनमीटर होना पाई गई हैं। जॉंच के दौरान उक्‍त क्षेत्र में मिट्टी का उत्‍खनन किया जाकर वन परिक्षेत्र के रास्‍ते से डम्‍पर के माध्‍यम से परिवहन किया जाकर ग्राम बोरदिया(भगवानपुरा) स्थित खेतों में डाला जाना पाई गई थी।

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