नीमच।
सभी इंडेन गैस
वितरको द्वारा रसोई गैस के 5 वर्षीय जांच का कार्य किया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को बीमा क्लेम मिल सकें। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि भोपाल के निर्देशानुसार कंपनियों द्वारा यह कार्य शुरू किया जा चुका है। विभिन्न कंपनियों के द्वारा एक्सपायरी पाइप व पीवीसी पाइप को बदलने का काम किया जा रहा है। यदि उपभोक्ताओं को गैस जनित दुर्घटनाओं से बचना है तो कंपनियों के दिशा निर्देशों का पालन हर उपभोक्ताओं को करना अनिवार्य है।
कंपनियों की ओर से पांच साल में होने वाली गैस कनेक्शन की जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस जांच को लेकर किसी उपभोक्ता द्वारा इंकार किया जाता है तो उसे दुर्घटना के बाद क्लेम से हाथ धोना पढ़ सकता है। वहीं कंपनियों के द्वारा घर पर रसोई गैस चेकिंग कराने की एवज में उपभोक्ताओं से निर्धारित फीस भी ली जा रही है।
कर्मचारी पहुंचेगा उपभोक्ताओं के घर कंपनियों की ओर से ग्राहकों के घर पर रसोई गैस की चेकिंग के लिए कर्मचारी पहुंचेगा जो रसोईघर में खाना पकाने में इस्तेमाल होने लिए वाले सिलिंडर, रेगुलेटर पाइप व उसकी फिटिंग को जांच करेगा। सिलिंडर चूल्हे से कितने नीचे रखा है, साथ ही यह भी देखेगा की ग्राहक बाजार से खरीदी हुई गैस पाइप व का रेगुलेटर का उपयोग तो नहीं कर रहा है, उसके बाद सुरक्षा की जानकारी कर देगा। यदि पाइप नली बाजार की या पीवीसी पाइप व कंपनी की सुरक्षा पाइप एक्सपायरी पाई जाती है तो बदलाना आवश्यक है, जिससे उपभोक्ता होने वाली दुर्घटना से बच सकें। वहीं घर आने वाले प्रशिक्षित मैकेनिक को कंपनी से पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा। जानकारी देते हुए नीमच इंडेन गैस वितरक संघ नीमच ने बताया कि इंडियन ऑयल कार्पोरेशन भोपाल के के वरिष्ठ अधिकारी ने मेल के माध्यम से वितरको को चेतावनी देते हुए प्रत्येक गैस उपभोक्ता के घर पर अनिवार्य मेकेनिक जांच अनिवार्य रूप से कराने के आदेश दिए है , उल्लेखनीय है कि यह जांच जन सुरक्षा के लिए भारत सरकार के आदेश से सुधा जोशी कमेटी दिल्ली की ओर अनुशंसा से उपभोक्ता को कराना अनिवार्य है ।, यह जानकारी श्याम गैस एजेंसी, शुभिका इंडेन, सांवलिया इंडेन, श्री भेरवनाथ इंडेन एवम माधव इंडेन नीमच ने संयुक्त रूप से दी है।

