इंदौर : पुलिस की नई एडवायजरी जारी की है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के बाद यह एडवायजरी जारी की गई है। किरायेदार, होस्टल में रहने वाले छात्र, होम डिलिवरी करने वाले, मजदूर, कंपनियों के कर्मचारी, मजदूर और पर्यटकों के लिए इसमें सख्त निर्देश हैं। इस संबंध में पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार किराएदारों की सूचना मकान या दुकान मालिक के द्वारा संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में देना होगी। कहा गया है कि इसके पूर्व मकान या दुकान किराए से नहीं दी जा सकती। साथ ही आईडीप्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। घरेलू कामगारों एवं व्यावसायिक कर्मचारियों की सूचना भी संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देना होगी। उनसे भी आईडीप्रूफ आवश्यक रूप से लेना होगा। छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जाना होगी। साथ ही आईडीप्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाना होगा। होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेना होगा। ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन थाने पर देना होगी।