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शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज,…

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भोपाल: मध्य प्रदेश के तीन बड़े बीजेपी नेताओं शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे मानहानि केस को रद्द करने से इनकार कर दिया है। यह मामला कांग्रेस सांसद और तन्खा का आरोप है कि इन तीनों नेताओं ने उनके खिलाफ मीडिया में अपमानजनक बयान दिए और सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट की कार्रवाई का गलत प्रचार किया। इसके लिए उन्होंने तीनों नेताओं पर आपराधिक अवमानना और 10 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा ठोका है।

याचिका रद्द करने की अपील;’ इस मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। 21 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को आए फैसले में जस्टिस संजय द्विवेदी ने तीनों नेताओं की याचिका ख़ारिज कर दी। याचिका में उन्होंने मानहानि केस को रद्द करने की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने लगाई रोक: इससे पहले निचली अदालत ने तीनों नेताओं को समन और वारंट जारी कर हाजिर होने को कहा था। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगा दी थी।

कांग्रेस नेता विवेक तन्खा का आरोप: विवेक तन्खा ने अपनी शिकायत में कहा था कि इन नेताओं ने प्रिंट और टीवी मीडिया में मेरे खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के समक्ष हुई कार्रवाई का दुष्प्रचार करने का दंडनीय अपराध किया।

फेमस वकील कपिल सिब्बल कर रहे पैरवी: तन्खा की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और हरजस छाबड़ा ने पैरवी की, जबकि शिवराज और अन्य की ओर से वरिष्ठ वकील सुरेंद्र सिंह ने पक्ष रखा। यह मामला मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।

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