नीमच: डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम,मान.न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच के द्वारा महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच को फोन पर धमकी देने वाले आरोपी अशोकसिंह पिता समंदरसिंह राजपुरोहित, उम्र-31 वर्ष, निवासी-ग्राम खारिया खगार, थाना बिलोदा, जिला जोधपुर (राजस्थान) को धारा 384 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 02 वर्ष के कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड, धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06 माह के कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड तथा धारा 507 भारतीय दण्ड संहिता,1860 के अंतर्गत 06 माह का कारावास व 1000रू.अर्थदण्ड से दण्डित किया,…