सीट बेल्ट तो ए हेलमेट नहीं पहने तो पड़ेगा भारी,
ट्रैफिक नियमों के पालन पर हाईकोर्ट सख्त
नीमच।
बिना हेलमेट के अब सरकारी ऑफिसों में प्रवेश नहीं मिलेगा। सेमी गवर्मेंट और प्राइवेट ऑफिसों में भी प्रवेश के लिए हेलमेट जरूरी रहेगा। ट्रैफिक नियमों को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। हाई कोर्ट ने प्रशासन को पूरे प्रदेश में 50 दिनों तक विशेष ट्रैफिक चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एक गाइडलाइन भी जारी की है। मतलब वाहन चालक के पास हेलमेट नहीं होने पर उसे पार्किंग में वाहन भी पार्क नहीं करने दिया जायेगा। अगर पार्किंग संचालक वाहन खड़ा करने देता है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। रोज सामने आ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद गत बुधवार से पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है
यह अभियान लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत देकर हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वालों पर स्पॉट फाइन लगाएगा। इसमें नियमों के विपरीत चलने वाले वाहन चालकों को 500 से लेकर 1000 हज़ार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
हाईकोर्ट के निर्देश है कि दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाना होगा, ऐसा नहीं करने पर वाहन चालक पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। कार में भी सीट बेल्ट की अनिवार्यता है। सीट बेल्ट न लगे होने पर फाइन लगाया जाएगा।

