हथकड़ी मामले में सरकार को झटका, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
बॉम्बे। हाई कोर्ट ने पुलिसिया कार्रवाई के दौरान मानवीय गरिमा के उल्लंघन पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को एक वकील और एक पूर्व सैनिक को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना किसी ठोस आधार के किसी नागरिक को हथकड़ी पहनाकर सार्वजनिक रूप से घुमाना उनके मौलिक अधिकारों और सम्मान का हनन है।
न्यायालय का कड़ा रुख
न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के और न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखते समय व्यक्तियों के आत्मसम्मान और गरिमा का ख्याल रखना अनिवार्य है। अदालत ने माना कि वकील योगेश्वर कावड़े और पूर्व सैनिक अविनाश दाते को जिस अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ा, वह किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है।
घटना का विवरण
यह मामला अगस्त 2010 का है, जब दोनों याचिकाकर्ता अपनी कार को नुकसान पहुँचाने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने अमरावती के तलेगांव पुलिस स्टेशन पहुँचे थे।
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विवाद की शुरुआत: आरोपी ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने आधी रात को दोनों को हिरासत में ले लिया।
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मानवीय गरिमा का हनन: आरोप है कि पुलिस ने उन्हें कपड़े उतारने पर विवश किया और अगले दिन हथकड़ी लगाकर सार्वजनिक बस से अदालत ले गई।
अदालत का निर्णय
अमरावती पुलिस अधीक्षक की ओर से दी गई दलील कि दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है, हाई कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सकी। कोर्ट ने कहा कि केवल विभागीय जांच पर्याप्त नहीं है; न्याय का तकाजा है कि पीड़ितों को हुई मानसिक और सामाजिक क्षति की भरपाई की जाए।
अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि आठ सप्ताह के भीतर मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाए। कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि खाकी वर्दी किसी को भी कानून से ऊपर होने या किसी नागरिक की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं देती।

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