पंजाब में ईंधन संकट की खबरें बेबुनियाद, Bhagwant Mann का आश्वासन
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ किया है कि पंजाब में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। मान ने बताया कि सूबे में पेट्रोल के लिए 12 दिन, डीजल के लिए 14 और एलपीजी के लिए 6 दिन का स्टॉक मौजूद है। रूटीन सप्लाई पूरी तरह क्लियर की जा रही है। उन्होंने बताया कि 26 मार्च तक 71 हजार सिलिंडरों की बुकिंग हुई थी। इसमें से 69 लाख डिलीवर हो चुके हैं। पंजाब में किसी तरह से हालात खराब नहीं हैं। प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि सूबे में अब गेहूं की कटाई का सीजन शुरू होने वाला है, लिहाजा
पंजाब के लिए पर्याप्त तेल उपलब्ध करवाया जाए।
सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए कि जिन पेट्रोल पंप पर लाइन लगी है, उसकी निगरानी की जाए क्योंकि कहीं भी हालत नियंत्रण से बाहर नहीं हैं। मान ने कहा कि घबराहट में लोग तेल की ज्यादा खरीद कर रहे हैं, इसलिए कुछ पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म हो गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि घर में तेल इकट्ठा न करें। यह आपके परिवार की जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। मान ने बताया कि एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो तेल कंपनियों से संपर्क रखेगी और रोजाना पेट्रोल डीजल और एलपीजी के स्टॉक पर अपडेट देगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक में उन्हें पंजाब के हालात से अवगत करवाया था। मान ने कहा था कि दुनिया में आपका प्रभाव है इसका इस्तेमाल देश के लोगों को राहत दिलवाने के लिए किया जाए। खाड़ी देशों में भारत के जो पेट्रोल डीजल के जहाज रुके हुए हैं उन्हें तुरंत देश में लाया जाए।

राशिफल 05 जुलाई 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
जश्न की एक गोली बनी मौत की वजह, कोर्ट ने BJP विधायक को सुनाई सजा
गुजरात से पीएम मोदी का संदेश, सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत की तेज प्रगति का दावा
शिक्षिका की मौत मामले में नया मोड़, सुसाइड नोट के बाद वकील पर कार्रवाई
बिहार में त्वरित न्याय के लिए सरकार का बड़ा फैसला, सम्राट चौधरी ने किया ऐलान
जमीन विवाद में गर्भवती महिला पर हमला, 6 माह के जुड़वा शिशुओं की मौत
बटाला में बदमाशों का आतंक, घर के बाहर फायरिंग कर हुए फरार
राम मंदिर कथित चंदा चोरी मामला: जांच में सामने आए सनसनीखेज दावे, चार्टर्ड प्लेन से ट्रेन तक जुड़ा नेटवर्क
20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, 13 अगस्त तक कई अहम विधेयकों पर होगी चर्चा
क्या कानून बचा सकता है एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के आरोपी पति को? सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला