छत्तीसगढ़ में मोहर्रम जुलूस की तैयारियां, वक्फ बोर्ड ने जारी किए नियम
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मोहर्रम, उर्स और अन्य इस्लामी धार्मिक कार्यक्रमों के मर्यादित आयोजन को लेकर बेहद कड़े और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वक्फ बोर्ड ने प्रदेश की सभी ताजिया, उर्स और दरगाह कमेटियों से पुरजोर अपील की है कि वे किसी भी मजहबी कार्यक्रम के दौरान डीजे (DJ), धुमाल, लाउड बैंड-बाजा और पटाखों (आतिशबाजी) के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाएं।
शरीयत और नियमों के तहत मनाएं आयोजन
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में साफ कहा गया है कि तमाम धार्मिक आयोजनों को पूरी सादगी के साथ कुरआन, हदीस और शरीयत के दायरे में रहकर ही संपन्न कराया जाए। बोर्ड ने पुरजोर शब्दों में कहा है कि मोहर्रम जैसे गम के मौके और अन्य पवित्र इस्लामी जलसों की गरिमा व पाकीजगी को बनाए रखने की सीधी जिम्मेदारी स्थानीय समितियों और आयोजकों की होगी।
नियम तोड़ने वालों पर गिरेगी गाज
बोर्ड प्रशासन ने सभी कमेटियों को हिदायत दी है कि वे इन सरकारी व धार्मिक गाइडलाइंस का जमीन पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि जो भी समिति या उसके पदाधिकारी इन आदेशों की अवहेलना करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ वक्फ नियमों के तहत कठोर प्रशासनिक एवं वैधानिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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