IPS अधिकारियों से जुड़े बड़े फैसले, प्रशासनिक फेरबदल संभव
रायपुर: साय कैबिनेट के बड़े फैसले; अब घरों तक पाइपलाइन से पहुँचेगी गैस, राजनांदगांव को मिलेगी नई क्रिकेट अकादमी
रायपुर (छत्तीसगढ़): मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के विकास, खेल और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई दूरगामी निर्णय लिए गए हैं।
1. "छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026" को हरी झंडी
कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़ा है। सरकार ने नई गैस वितरण नीति को मंजूरी दे दी है:
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सस्ता और सुरक्षित ईंधन: अब शहरी क्षेत्रों में घरों तक पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस (PNG) पहुंचाई जाएगी। यह एलपीजी की तुलना में सस्ता, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक होगा।
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स्वच्छ ऊर्जा: यह पहल पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सहायक होगी।
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रोजगार के अवसर: गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से राज्य में नए निवेश आएंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
2. राजनांदगांव में तैयार होगा क्रिकेट का भविष्य
खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए कैबिनेट ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है।
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अकादमी का निर्माण: यह भूमि सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के अंतर्गत आती है, जिसे रियायती दरों पर दिया जाएगा। यहाँ एक अत्याधुनिक क्रिकेट मैदान और प्रशिक्षण अकादमी बनाई जाएगी, जिससे क्षेत्र के उभरते क्रिकेटरों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
3. आर्थिक सहायता: 6809 हितग्राहियों के खिले चेहरे
सामाजिक सरोकार को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से भारी भरकम राशि की स्वीकृति दी गई है:
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वितरण: कुल 6809 जरूरतमंद व्यक्तियों और संस्थाओं को 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे तौर पर उन लोगों को राहत पहुँचाने के लिए दी जा रही है जिन्हें आर्थिक सहयोग की सख्त जरूरत है।
4. प्रशासनिक सुधार: 1988 बैच के IPS अधिकारियों को राहत
कैबिनेट ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए वर्ष 1988 बैच के तीन सेवानिवृत्त/वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों— संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता के मामले में बड़ा कदम उठाया है:
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पुराना आदेश निरस्त: सरकार ने 26 सितंबर 2019 को जारी किए गए पदावनति (Demotion) आदेश को रद्द कर दिया है।
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बहाली: इसके साथ ही 24 सितंबर 2019 के पूर्व निर्णय को भी निरस्त करते हुए संबंधित अधिकारियों के सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में बहाल करने की मंजूरी दे दी गई है।

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