न्याय व्यवस्था को पारदर्शी और जनोन्मुख बनाने पर जोर
जोधपुर। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि कानून समाज को मनमानी से बचाने के लिए खड़ा किया गया एक किला बनकर नहीं रह सकता, बल्कि इसे एक ऐसे “मंच” में बदलना होगा जहां मतभेदों पर बहस हो, अधिकारों को अभिव्यक्ति मिले और सत्ता से तर्क के आधार पर संवाद हो। वे यहां नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत समारोह में “फ्रॉम फोर्ट्रेस टू फोरम: लॉ इन एन अनफिनिश्ड रिपब्लिक” विषय पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवा विधि पेशेवरों से आह्वान किया कि वे कानून को एक बंद दुर्ग के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत और विकसित होते सार्वजनिक मंच के रूप में देखें।
मेहरानगढ़ किले का रूपक
मुख्य न्यायाधीश ने कानून की ऐतिहासिक यात्रा को समझाने के लिए मेहरानगढ़ किले का उल्लेख एक सशक्त रूपक के रूप में किया। उन्होंने कहा कि एक किला अव्यवस्था और अनिश्चितता से रक्षा के लिए बनाया जाता है। प्रारंभिक अवधारणा में कानून भी कुछ ऐसा ही था, जो समाज को अराजकता और मनमानी से बचाने के लिए खड़ा किया गया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि एक संवैधानिक लोकतंत्र में कानून केवल किला बनकर नहीं रह सकता। उसे ऐसे मंच में परिवर्तित होना होगा जहां असहमतियों पर विचार-विमर्श हो, अधिकारों को स्वर मिले और सत्ता को तर्कसंगत ढंग से जवाबदेह बनाया जाए।
कानून का विकास और जिम्मेदारी
सूर्य कांत ने कहा कि ‘किले से मंच’ की यह यात्रा केवल कानूनी व्यवस्थाओं के विकास को ही नहीं दर्शाती, बल्कि स्नातक हो रहे विद्यार्थियों की जिम्मेदारी को भी रेखांकित करती है। उन्होंने विद्यार्थियों को चेताया कि वे कानून को एक पूर्ण या अंतिम उत्पाद के रूप में न देखें। कुछ विज्ञानों के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत, कानून में अंतिमता नहीं होती। जस्टिस ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कानून का जीवन तर्क से अधिक अनुभव में निहित रहा है। समाज बदलता है, इसलिए कानून भी विकसित होता है और उसकी वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह परिवर्तन के साथ किस तरह संवाद करता है।
इतिहास से वर्तमान तक का संदर्भ
मुख्य न्यायाधीश ने इतिहास का उल्लेख करते हुए ‘मैग्ना कार्टा’ को इस सिद्धांत का प्रारंभिक उदाहरण बताया कि सत्ता को कानून के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो शुरुआत मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ सीमित सुरक्षा के रूप में हुई थी, वह आगे चलकर विधि-सम्मत प्रक्रिया, समानता और गरिमा जैसे सिद्धांतों में विकसित हुई। भारत में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून के समक्ष समानता की गारंटी समय के साथ एक औपचारिक आश्वासन से आगे बढ़कर वास्तविक न्याय सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बनी है।
कानून को जटिलता का किला न बनने दें
मुख्य न्यायाधीश ने आगाह किया कि एक बार मुक्ति देने वाला कानून फिर से जटिल भाषा और प्रक्रियाओं में लिपटकर केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक सीमित हो सकता है। उन्होंने युवा वकीलों से आग्रह किया कि वे कानून को जटिल और दुर्बोध न बनाएं, बल्कि उसे समझने योग्य और सुलभ बनाए रखें। उन्होंने कहा कि उत्कृष्टता का अर्थ बहिष्कार नहीं होना चाहिए। स्नातक वर्ग को पेशेवर जीवन में केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि भारत में कानून एक अपूर्ण गणराज्य में खुला मंच बना रहे।

राशिफल 15 मई 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित
खरीफ पूर्व तैयारी : राजनांदगांव में खाद वितरण तेज, वैकल्पिक उर्वरकों की ओर बढ़ा किसानों का रुझान
सहकारिता मंत्री सारंग ने चांदबड़ में किया "संपर्क अभियान 2026" का शुभारंभ
राज्यमंत्री गौर शुक्रवार को करेंगी ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना’ का शुभारंभ, मप्र पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. कुसमरिया भी होंगे शामिल
स्काउट्स-गाइड्स बनेंगे युवा दूत मासिक धर्म स्वच्छता और लैंगिक समानता पर टूटेगी चुप्पी
धुरागांव सुशासन तिहार: समाधान के साथ हितग्राहियों को मिली खुशियां
फ्रांस की धरती पर चमकेगा एमपी का हुनर — खुशी दाभाडे करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व
सड़क, पुल, एक्सप्रेसवे, डिजिटल तकनीक से मध्यप्रदेश में अधोसंरचना विकास को मिल रही नई गति : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
उप मुख्यमंत्री अरुण साव से छत्तीसगढ़ के अंतरराष्ट्रीय शूटर दिव्यांशु ने की मुलाकात