बीफ-मटन विवाद: अदालत ने वेटर को दी जमानत
कोलकाता की एक अदालत ने पार्क स्ट्रीट इलाके के मशहूर रेस्टोरेंट ओलिपब के वेटर शेख नसीमुद्दीन को जमानत दे दी है। उन पर आरोप था कि उन्होंने मटन स्टेक की जगह बीफ स्टेक परोस दिया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। कोलकाता के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने मंगलवार को यह जमानत दी। शेख नसीमुद्दीन को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था और वे तब से न्यायिक हिरासत में थे। उन्हें मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया।
अमेरिका से डील की कीमत: रूस से तेल की खरीद कम करेगा भारत, क्या बदल रही देश की ऊर्जा नीति; समझिए इसके मायने?
अदालत में क्या हुआ?
सीजेएस कोर्ट में वेटर के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि जांच में कोई नई बात सामने नहीं आई है। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। वहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नसीमुद्दीन को जमानत दे दी।
सदन में हंगामे पर सख्ती: निलंबित सांसदों के दैनिक भत्ता से समितियों तक एंट्री पर रोक; और क्या नहीं कर पाएंगे?

राशिफल 05 जुलाई 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
जश्न की एक गोली बनी मौत की वजह, कोर्ट ने BJP विधायक को सुनाई सजा
गुजरात से पीएम मोदी का संदेश, सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत की तेज प्रगति का दावा
शिक्षिका की मौत मामले में नया मोड़, सुसाइड नोट के बाद वकील पर कार्रवाई
बिहार में त्वरित न्याय के लिए सरकार का बड़ा फैसला, सम्राट चौधरी ने किया ऐलान
जमीन विवाद में गर्भवती महिला पर हमला, 6 माह के जुड़वा शिशुओं की मौत
बटाला में बदमाशों का आतंक, घर के बाहर फायरिंग कर हुए फरार
राम मंदिर कथित चंदा चोरी मामला: जांच में सामने आए सनसनीखेज दावे, चार्टर्ड प्लेन से ट्रेन तक जुड़ा नेटवर्क
20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, 13 अगस्त तक कई अहम विधेयकों पर होगी चर्चा
क्या कानून बचा सकता है एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के आरोपी पति को? सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला