बड़नगर : एक हृदयविदारक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बुधवार देर रात को एक फायर ब्रिगेड के ड्राइवर ने शराब के नशे में अंधाधुंध ड्राइविंग करते हुए कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक मासूम बच्ची सहित चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
हादसे का भयावह मंजर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह भयानक हादसा बड़नगर के मुख्य बाजार क्षेत्र में रात करीब 10:30 बजे हुआ। फायर ब्रिगेड वाहन, जो आमतौर पर आग बुझाने और लोगों की जान बचाने के लिए जाना जाता है, उस रात एक काल का रूप ले चुका था। ड्राइवर, जिसकी पहचान अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं हुई है, ने शराब के नशे में वाहन को इतनी तेज गति से चलाया कि वह अनियंत्रित हो गया। वाहन ने पहले सड़क किनारे चल रहे कुछ राहगीरों को टक्कर मारी, फिर बाजार में मौजूद एक छोटी सी चाय की दुकान पर जा घुसा। इस टक्कर में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक 6 साल की मासूम बच्ची, दो युवक और एक वृद्ध महिला शामिल हैं। कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मृतकों की पहचान पुलिस के अनुसार, मृतकों में 6 वर्षीय राधिका, 25 वर्षीय राहुल पाटीदार, 30 वर्षीय नरेंद्र सिंह और 60 वर्षीय कमला बाई शामिल हैं। राधिका अपनी मां के साथ बाजार में कुछ सामान खरीदने आई थी, जब यह हादसा हुआ। कमला बाई अपने घर के पास ही टहल रही थीं, जबकि राहुल और नरेंद्र अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठे थे। इस हादसे ने उनके परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। स्थानीय लोगों का गुस्सा, ड्राइवर को पकड़ा
हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। गुस्साए स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड के ड्राइवर को भागने से पहले ही पकड़ लिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ड्राइवर नशे में था और उससे शराब की तीव्र गंध आ रही थी। स्थानीय लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन इस घटना ने प्रशासन के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ा दिया। लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड जैसे महत्वपूर्ण वाहन को चलाने की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को कैसे दी गई, जो नशे की हालत में था। कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या ड्राइवर की मेडिकल जांच नियमित रूप से की जाती थी या नहीं।
पुलिस जांच और प्रशासन की चुप्पी बड़नगर थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया कि ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और उसका मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में यह पुष्टि हुई है कि ड्राइवर ने शराब का सेवन किया था। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई ठोस बयान नहीं आया है। स्थानीय लोग यह जानना चाहते हैं कि फायर ब्रिगेड ड्राइवर की नियुक्ति और प्रशिक्षण की प्रक्रिया में क्या खामियां थीं, जिनके कारण यह हादसा हुआ।