नीमच: शहरी क्षेत्र में होने वाली घटना-दुर्घटना में कमी लाए जाने के उद्देश्य से जिला परिवहन अधिकारी नंदलाल गामड़ एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से आगामी समय के लिए जिले में सभी स्कूल एवं महाविद्यालय के प्राचार्यों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार स्कूल बसों का संचालन करने के सख्त निर्देश दिये गये है। जिला परिवहन अधिकारी एवं यातायात की टीम द्वारा बुधवार को ग्लोबल माइंड, सरसवती शीशु विद्या मंदिर और सेंट फ्रांसीस स्कूल आदि का भ्रमण कर स्कूलों द्वारा अनुबंधित वाहनों के परमीट, फिटनेस, प्रदुषण, बीमा एवं चालक का ड्रायविंग लाईसेंस जैसे आवश्यक दस्तावेजो की जांच की। साथ ही सभी स्कूल संचालकों को निर्देश दिये कि, वाहन से संबंधित दस्तावेज पूर्ण कर अपने वाहनों के साथ अनिवार्य रूप रखें। साथ ही निर्देश दिए कि, बरसात होने के कारण पुल, नदी एवं नालों के उफान पर होने से वाहन का संचालन नहीं करें। उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने पर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्यवाही की जावेगी एवं समय-समय पर वाहन चैकिंग की जावेगी।