अब 7 दिन की गैरहाजिरी पर नहीं हटेंगे अतिथि शिक्षक, बदला नियम
मध्य प्रदेश। के अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है. 7 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले नियम को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है. इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है. पुराने निर्देश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने कर दिया है. वहीं इस आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के 70 हजार अतिथि शिक्षकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार फिलहाल हट गई है।
20 फरवरी को जारी आदेश रद्द किया
सरकार ने नियम लागू किया था कि जो भी अतिथि शिक्ष लगातार 7 दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं, उनकी सेवाएं एजुकेशन पोर्टल 3.0 से हटा दी जाएंगी. लेकिन अतिथि शिक्षकों के लगातार विरोध के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई थी. जिसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने 20 फरवरी को जारी अपने आदेश को रद्द कर दिया. अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
अतिथि शिक्षकों ने किया फैसले का स्वागत
सरकार के इस फैसले से लगभग 70 हजार अतिथि शिक्षकों को राहत मिली है. अतिथि शिक्षकों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है. स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 20 फरवरी को आदेश जारी किया गया था. इसमें कहा गया था कि अगर अतिथि शिक्षक लगातार 7 दिनों तक ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं करता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी. इसलिए अतिथि शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस के जरिए उपस्थिति दर्ज करनी जरूरी की गई थी।

ईरान-यूएस तनाव बढ़ा: अमेरिका ने इस्फ़हान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया
कांग्रेस का रणनीतिक कदम: बंगाल में Mamata और BJP की राजनीति पर पड़ सकता है असर
राजनीति की गर्मी: ‘जुल्म सहो या सामना करो’, केजरीवाल का संदेश और निशाने पर कौन?
युवाओं के लिए चेतावनी: चक्कर को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी
15 मिनट की नींद से मिलेगा फ्रेशनेस, ज्यादा सोना पड़ सकता है भारी
बार-बार ठंड और तेज बुखार—मलेरिया के संकेत हो सकते हैं ये लक्षण
10 लाख PKR का फाइन, होटल विवाद में अफरीदी पर सख्ती
मिथिलांचल के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी
अधिकारियों ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाने की कोशिश की
भ्रष्ट वातावरण देख मंत्री तोमर ने अस्पताल में किया सक्रिय हस्तक्षेप