30 हजार घूस कांड: चैनपुर थाना प्रभारी की जमानत खारिज
Jharkhand Police News: गुमला जिले से बड़ी खबर सामने आई है। चैनपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेश कुमार की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। उन्हें 30 हजार रुपये रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।
मामला 21 जनवरी 2026 का है, जब Anti Corruption Bureau की टीम ने कार्रवाई करते हुए शैलेश कुमार को कथित रूप से रिश्वत लेते पकड़ा। इसके बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। 27 जनवरी को आरोपी ने विशेष अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता और प्रस्तुत साक्ष्यों को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।
जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता जयपाल नायक ने एसीबी से संपर्क कर आरोप लगाया था कि थाना प्रभारी निजी आवास निर्माण से जुड़े ईंट पकाने की अनुमति के बदले रिश्वत मांग रहे थे। प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि के संकेत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाया और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की।
चौंकाने वाली बात यह है कि शैलेश कुमार ने चैनपुर थाना का पदभार संभालने के महज चार दिन बाद ही यह विवाद खड़ा हो गया। इस घटना ने विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं।

मसाला क्षेत्र विस्तार योजना: मसाले की खेती ओर बढ़ रहा किसानों का रूझान
पश्चिम एशियाई संकट के बीच उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुटी सरकार
वर्तमान समय जनजातीय समाज के विकास का अभूतपूर्व काल- राज्यपाल पटेल
धर्म नगरी वाराणसी में 3 से 5 अप्रैल तक होगा महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का ऐतिहासिक मंचन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
CISF Constable Recruitment Dispute: Supreme Court Dismisses Central Government's Petition
नई शराब नीति: पारदर्शी लाइसेंसिंग से बढ़ी प्रतिस्पर्धा और राजस्व
लोकसभा सीटों में इजाफा बना बहस का मुद्दा, उत्तर को लाभ तो दक्षिण को नुकसान?
MP हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, रिश्वत मामले में डॉक्टर को लगाई फटकार
तालाब में नहाने गए 3 बच्चे डूबे, एक का शव बरामद, दो की खोज जारी
दोस्त की हत्या के बाद भूत का डर बना वजह, आरोपी ने थाने में किया सरेंडर